छत्तीसगढ़

सिमी-मददगार के खिलाफ एनआईए कोर्ट में पूरक चालान

बिलासपुर
आतंकी संगठन सिमी से जुड़े होने व बोधगया में हुए आतंकी हमले में शामिल होने के आरोपी अजहरूद्दीन गिरफ्तारी के दो माह बाद बिलासपुर की एनआईए कोर्ट में रायपुर पुलिस ने उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया है।

अजहरूद्दीन उर्फ केमिकल भाई (32 वर्ष) के खिलाफ पुलिस ने देशभर के एयरपोर्ट में लुकआउट नोटिस जारी किया था। पुलिस को उसकी बीते 6 सालों से तलाश थी। इस बीच वह सउदी अरब भाग गया था और वहां टैक्सी संचालन करने लगा। 19 अक्टूबर 2019 को उसे दराबाद एयरपोर्ट में हिरासत में ले लिया गया और उसे रायपुर पुलिस को सौंप दिया।

गौरतलब है कि 14 नवंबर 2013 को रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि शहर में आतंकी संगठन सिमी के कई सदस्य सक्रिय हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। इसके बाद नूरानी चौक, राजा तालाब में छापा मारा था और तलाशी करते हुए 16 सिमी सदस्यों की गिरफ्तारी की थी। इनमें पुलिस को अजहरूद्दीन की भी तलाश थी जो वारदात के बाद पुलिस से डरकर फरार हो गया था।

अजहर पर रायपुर में सिमी कार्यकतार्ओं की मदद करने और उन्हें ठहरने के लिए जगह देने का आरोप है। रायपुर के राजा तालाब में रहने वाले उमर सिद्दीकी को इस मामले में बोधगया बम ब्लास्ट में सरगना होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह इस समय बिहार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अजहरूद्दीन को इनका सहयोगी बताया गया है। रायपुर पुलिस की ओर से सीएसपी सुनील शर्मा ने बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट में उसके खिलाफ 287 पेज का पूरक चालान पेश किया है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक अधिनियम, षडयंत्र रचने आदि के आरोप में धारायें लगाई गई हैं।

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