मध्य प्रदेश

रेरा के आदेश से मिला मकान का वास्तविक कब्जा और 2.81 लाख रुपये

भोपाल 
रेरा प्राधिकरण के निर्णय से आवेदिका गीता मिश्रा को ट्यूलिप (मकान) का वास्तविक कब्जा मिलने के साथ ही 2 लाख 81 हजार रूपये क्षतिपूर्ति राशि भी मिली है। प्राधिकरण द्वारा अनावेदक सिग्नेचर बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाईजर प्रा.लि. की कटारा हिल्स भोपाल स्थित परियोजना के विरूद्ध वसूली के लिये जिला कलेक्टर को आर.आर.सी. जारी की गई थी।  रेरा में गत 30 सितम्बर को हुई पेशी में आवेदिका और अनावेदक की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद प्राधिकरण के आदेशानुसार अनावेदक ने आवेदिका को संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान कर मकान का वास्तविक कब्जा भी सौंप दिया है। अब उभयपक्ष के बीच कोई लेना-देना शेष नहीं है।

 प्राधिकरण में आवेदिका ने 6 अप्रैल 2018 को प्रकरण दर्ज करवाया था। उन्होंने जानकारी दी थी कि अनावेदक द्वारा उन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार 'सिग्नेचर-360'' विला क्रमांक-164 (ट्यूलिप) मकान का आधिपत्य प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदिका ने भवन का आधिपत्य दिलाने एवं विलम्ब के लिये ब्याज की राशि दिये जाने के साथ ही मकान के किराया भुगतान और मानसिक पीड़ा के लिये क्षतिपूर्ति दिलाने को कहा था।

रेरा में दर्ज प्रकरण की सुनवाई के बाद निर्णय दिया गया कि अनावेदक को मकान का वास्तविक अधिपत्य सौंपें और विलम्ब के लिये 6 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से क्षतिपूर्ति राशि अदा करें। क्षतिपूर्ति राशि का समायोजन आवेदिका द्वारा देय शेष राशि एवं अन्य प्रभार में किया जायेगा। साथ ही आवेदिका को हुए मानसिक क्लेश, शारीरिक पीड़ा एवं अन्य परेशानियों की भरपाई स्वरूप कुल 10 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि का अनावेदक भुगतान करें। इसके अलावा, आवेदिका द्वारा रेरा में भुगतान किया गया आवेदन शुल्क भी अनावेदक द्वारा ही देय होगा।
 

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