जांजगीर-चांपा
कलेक्टर जनक प्रसाद पाठक ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों, जनपद सीईओ व भू-अभिलेख शाखा के अधिकारियों की सयंुक्त बैठक लेकर राजीव गांधी आश्रय योजना, नजूल पट्टा नवीनीकरण आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि राज्य शासन के जारी निर्देशों का कड़ायी से पालन करते हुए समय सीमा में पात्र हितग्राहियों का लाभ देना सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने कहा कि राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जिले में कुल 8 हजार 205 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया जाएगा। इसमें प्रस्तावित स्थायी पट्टो की संख्या 5 हजार 515 और प्रस्तावित अस्थायी पट्टे की संख्याा 2690 हैै। इनका वितरण समय सीमा के भीतर वितरण करना सुनिश्चित करें। इसके लिए नगर पंचायत में पांच रूपए और नगर पालिका में 10 रूपए विकास शुल्क निर्धारित है। झुग्गी वासियो जिनको अन्यत्र बसाया गया है, उन्हें अस्थायी पट्टे दिए जाएगें। इसी प्रकार 19 नवंबर 2018 को निवासरत झुग्गीवासियों का स्थायी पट्टा दिया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि 20 अगस्त 2017 से पूर्व अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। प्राप्त आवेदनों पर दो माह के भीतर निराकरण की कार्यवाही की जाएगी। प्रचलित गाईड लाइन का 150 प्रतिशत राशि जमा कराके नियमितकरण किया जाएगा। पाठक ने कहा कि जिले की 5 हजार 572 गैर रियायती नजूल पट्टो के नवीनीकरण की कार्यवाही की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार गैर रियायति पट्टेदार से बाजार मूल्य का दो प्रतिशत जमा करवाया जाएगा। जिले में नजूल नवीनीकरण के कुल एकह हजार 48 प्रकरण दर्ज है। जिसमे से 296 प्रकरणों का सर्वे किया जा चुका है एवं 129 पर आदेश किया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र के पट्टाधृति अधिकार 1984 के तहत हितग्राहियों की संख्या 321 है। इनके इन्हें भूमि स्वामी अधिकार दिया जाना है। अतिरिक्त कब्जा भूमि के मूल रकबे का 50 प्रतिशत मान्य होगा। नगर पालिका क्षेत्र में 1200 वर्गफुट तथा नगर पंचायत क्षेत्र में 1500 वर्गफुट तक मान्य किया जाएगा। अवैध/अनियमित हस्तांतरण अथवा भूमि प्रयोजन हेतु 200 प्रतिशत कलेक्टर गाईड लाइन दर का आवसीय प्रयोजन हेतु 125 प्रतिशत तथा गैर आवासीय प्रयोजन हेतु 200 प्रतिशत विकास प्रभार जमा करवाया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टरमती लीना कोसम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।