छत्तीसगढ़

मीटर शिफ्टिंग में साढ़े 5 करोड़ का घोटाला

रायपुर
प्रदेश में मीटर शिफ्टिंग में करीब साढ़े 5 करोड़ की अनियमितता प्रकाश में आई है। इस पूरे मामले में 65 अफसरों-कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने जानना चाहा कि मीटर शिफ्टिंग घोटाला और उच्च दरों पर कचरा बिजली खरीदी घोटाले में कुल कितनी वित्तीय हानि हुई है? इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में वर्ष 2014 में दिनांक 18 नवंबर 2014 तक मीटर शिफ्टिंग के कार्यों की प्रारंभिक जांच में प्रदेश के 8 जिलों में 5 करोड़ 64 लाख 42 हजार 513 की अनियमितता संज्ञान में आई है। उन्होंने कहा कि विद्युत क्षेत्र में प्रचलित कचरा बिजली परिभाषित नहीं है। अत: उससे खरीदी का सवाल पैदा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने बताया कि मीटर शिफ्टिंग के कार्यों में अनियमितता उजागर होने पर ठेकेदारों द्वारा फर्जी कायार्देश और देयक प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से भुगतान प्राप्त करने के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए 65 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 1 अधिकारी को हाईकोर्ट द्वारा समयसीमा में निर्णय लेने संबंधित आदेश के फलस्वरूप दोषमुक्त किया गया है। शेष 64 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त अतिरिक्त मीटर शिफ्टिंग कार्य के लिए विभाग द्वारा प्रदाय किए गए कायार्देश के विरूद्ध पूर्ण किए गए कार्यों की जांच कराए जाने पर कमियां पाए जाने के फलस्वरूप भी 83 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विभागीय जांच प्रक्रियाधीन है और इसके पूर्ण होने पर फंड आबंटन के लिए जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कंपनी के नियमानुसार उनके द्वारा बरती गई अनियमितता के लिए समुचित कार्रवाई की जाएगी।

 

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