नई दिल्ली
आइएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व वित्त और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में मंगलवार को भी सुनवाई होगी। सोमवार को हुई सुनवाई में पी. चिदंमबरम के वकील ने कोर्ट में रिज्वाइंडर जमा किया।
इसमें कहा गया है कि इस मामले में सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस मामले में कोई सार्वजनिक धन शामिल नहीं हुआ था और न ही यह बैंक धोखाधड़ी या देश से पैसा निकालने का मामला है।
इससे पहले 19 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। अब उन्हें 14 दिन और तिहाड़ जेल (Tihar Jail) में रहना पड़ेगा। बता दें पी. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं।
चिदंबरम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने के सीबीआई के अनुरोध का विरोध किया था. सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि उनके मुव्वकिल को न्यायिक हिरासत के दौरान तिहाड़ जेल में रहते हुए समय-समय पर मेडिकल जांच तथा पर्याप्त मात्रा में पूरक आहार मुहैया कराए जाए।