गरियाबंद
नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 के अंतर्गत गरियाबंद जिले में मतदान समाप्ति के 48 घंटा पहले मदिरा दुकाने बंद रहेगी। इसी प्रकार मतगणना दिवस को भी मदिरा दुकाने बंद रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्याम धावड़े ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मदिरा दुकानों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार गरियाबंद जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन 2019 में मतदान नियत होने के कारण जिले के राजिम, गरियाबंद, छुरा एवं फिंगेश्वर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा तथा देशी मदिरा भाण्डागार गुरूवार 19 दिसम्बर 2019 को सायंकाल 5 बजे से 21 दिसम्बर 2019 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना तिथि 24 दिसम्बर 2019 को सम्पूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रहेगी। उक्त शुष्क दिवसों में किसी भी अधिकृत एवं अनाधिकृत स्थानों से मदिरा का अवैध निर्माण, आधिपत्य, परिवहन, क्रय-विक्रय, भण्डारण तथा तस्करी न हो, इस पर आबकारी अमले को पूर्ण नियंत्रण रखने कहा गया है। शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से रोक लगाई जाये और उन्हें जप्त करने की कार्यवाही