छत्तीसगढ़

नक्सली हिंसा में मृतकों के आश्रितों को 10 लाख की आर्थिक सहायता

दंतेवाड़ा
राज्य शासन की नक्सली हिंसा में मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति के तहत कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की अनुशंसा पर जिले के अंतर्गत नक्सली हिंसा में मृतकों के दो आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने स्वीकृति दी गयी है, जिसके तहत कटेकल्याण ब्लॉक निवासी श्रीमती हिड़मे मंडावी तथा लालबाग जगदलपुर निवासी श्रीमती रमा नायडू को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि सम्बन्धित हितग्राहियों के नाम से तीन साल के लिए बैंक में डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के तहत सावधि जमा के रूप में रहेगी। इस परिबन्धन अवधि में हितग्राही सावधि जमा राशि की त्रैमास ब्याज राशि का आहरण कर सकेंगे। उक्त परिबन्धन अवधि की समाप्ति के पश्चात मूलधन की राशि बैंक द्वारा सम्बन्धित हितग्राहियों के प्रचलित बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जायेगी। सम्बन्धित हितग्राहियों के नाम से बैंक में सावधि जमा खाता खोलने सहित अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश तहसीलदार कटेकल्याण और जगदलपुर को दिये गये हैं।

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