भोपाल, ब्यूरो। मैग्नीफिसेंट एमपी से ठीक पहले रियल एस्टेट कारोबार में बूम लाने के लिए राज्य सरकार बिल्डर्स, डेवलपर, कॉलोनाइजर को राहत देने का फैसला किया है। प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए नई पालिसी को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब दो हेक्टेयर से कम जमीन पर कालोनी विकसित की जा सकेगी और बिल्डर्स को इसके लिए अब 27 की जगह 5 फार्म भरने पडेÞंगे। नगरीय विकास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने कमलनाथ सरकार के कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि बिल्डर्स को आश्रय शुल्क जमा करने पर ईडब्ल्यूएस मकान बनाने से भी छूट मिल जाएगी। इलेक्ट्रानिक गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन में छूट देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर किया है। ई वाहनों पर डिस्काउंट और बिक्री पर एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी नीति में संशोधन किया गया है। पीथमपुर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क के लिए जमीन आवंटन को भी मंजूरी दे दी गई है।
27 की जगह 5 दस्तावेज
कॉलोनी निर्माण के लिए 27 की जगह केवल पांच दस्तावेज देने होंगे। आवेदन,प्लाट क्रय एजेंसी ,रजिस्ट्री की कापी, बिल्डिंग प्लान और शपथ पत्र ही देना काफी होगा। आॅनलाइीन एक बार आवेदन पर सारी अनुमतियां मिल जाएंगी। लैंड यूज प्रमाणपत्र, रजिस्ट्री, नामांतरण, , बिल्डिंग परमीशन, प्रापर्टी टैक्स जमा करने अलग-अलग जगह नहीं भटकना पड़ेगा।