छत्तीसगढ़

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

बलौदाबाजार
स्कूल-कॉलेजों की परीक्षाओं की तैयारी हेतु बच्चों को शांत वातावरण उपलब्ध कराने के लिए जिले में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 प्रभावशील कर दी गई है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी कार्यक्रम अथवा समारोह में बगैर कार्यपालिक दण्डाधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कार्तिकेय गोयल द्वारा जारी यह आदेश आगामी 5 मई तक के लिए प्रभावशील रहेगा। अनुविभागीय मुख्यालय वाले तहसीलों में एसडीएम एवं अन्य तहसीलों में संबंधित तहसीलदार कार्यालय द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति प्रदान की जायेगी। लेकिन यह अनुमति किसी भी हालत में रात्रि 10 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक के लिए नहीं दी जायेगी।

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