रायपुर
केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर को रायपुर सांसद सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ चेंबर आॅफ कॉमर्स की ओर से सौंपे गए मांग पत्र के आधार पर जीएसटी में अतिरिक्त 20 प्रतिशत इनपुट टैक्स क्रेडिट समाप्त करने एक ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में संदर्भित हैं कि वर्तमान में सेन्ट्रल जीएसटी के नियम 36, 9 अक्टूबर के अधिसूचना क्रमांक 49/2019 के तहत नियम 36(4) के तहत जोड़ा गया है जिसके अनुसार कोई भी रजिस्टर्ड व्यापारी को सप्लायर द्वारा चढ़ाये गये एवं रिटर्न 2-ए में मैच इनपुट टैक्स के्रडिट की पात्रता से 20 प्रतिशत अधिक के्रडिट ले सकेगा। उक्त प्रावधान प्रधानमंत्री के इज आॅफ डुइंग की मंशा के विपरीत है एवं पूर्णत: अव्यवहारिक कदम है, जिसका भार व्यवसायियों पर पड़ेगा और सप्लायर के आर 1 रिटर्न नहीं चढ़ाने की स्थिति में रिसिपियेन्ट को सेल्फ असेसमेंट के तहत टैक्स एवं ब्याज का दायित्व आयेगा । वर्तमान में वैश्विक मंदी और इस अव्यवहारिक नियम से असंतोष पनपेगा।