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 गुरमीत राम रहीम की राजदार हनीप्रीत को जमानत, 803 दिन बाद अंबाला जेल से हुई रिहा

 
चंडीगढ़ 

पंचकूला हिंसा मामले में गुरमीत राम रहीम की गोद ली हुई बेटी हनीप्रीत कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ देर बाद आज बुधवार को अंबाला की सेंट्रल जेल से रिहा हो गई. हनीप्रीत के ऊपर से देशद्रोह का आरोप हटने के बाद पंचकूला कोर्ट से उन्हें राहत मिली. दुष्कर्म के आरोपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में हनीप्रीत को जेल जाना पड़ा था.

हनीप्रीत की रिहाई से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे. एक-एक लाख के दो बेल बॉन्ड पर हनीप्रीत को जमानत मिली है. पंचकूला सेक्टर 5 थाने के तहत एफआईआर नंबर 345  के तहत उस पर पंचकूला कोर्ट में सुनवाई चल रही थी.

कितने दिन जेल में रही हनीप्रीत

डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सजा के बाद, 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकूला में हुई हिंसा हुई थी जिसके बाद हनीप्रीत को जेल हुई थी. इस हिंसा में 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे. हनीप्रीत कुल 803 दिन तक जेल में रही.

पंचकूला सीजेएम रोहित वत्स की कोर्ट ने हनीप्रीत की जमानत याचिका मंजूर करते हुए जमानत देने का फैसला किया. हनीप्रीत की वकील ने आज ही जमानत याचिका लगाई थी. इससे पहले पिछले महीने कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

पिछले हफ्ते हटी थी देशद्रोह की धारा

इससे पहले पंचकूला कोर्ट ने पिछले हफ्ते 2 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद पंचकूला में भड़की हिंसा के मामले में आरोप तय कर दिया था. जबकि कोर्ट ने राम रहीम की राजदार हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए देशद्रोह की धारा हटा दी थी.

हनीप्रीत और अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं. जबकि IPC की धारा 121 और 121 ए को हटा दिया गया है. इस मामले की सुनवाई एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में हुई.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी

शनिवार को पंचकूला हिंसा मामले में सभी आरोपियों को पंचकूला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. कोर्ट ने आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद आरोप तय कर दिए.

हनीप्रीत, साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह के मामले की आरोपी हैं. राम रहीम की सजा के बाद से ही हनीप्रीत 25 अगस्त 2017 में हरियाणा के पंचकूला में हुई हिंसा के मामले में जेल में है.

गुरमीत राम रहीम को दो महिलाओं संग दुष्कर्म के चलते अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. एक विशेष सीबीआई अदालत ने भी गुरमीत राम रहीम समेत तीन और लोगों को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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