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कोरोना महामारी घोषित, भारत ने विदेश से आने वालों का वीजा किया सस्पेंड

नई दिल्ली

चीन, ईरान और इटली में महामारी बने कोरोना वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी महामारी घोषित किया है. भारत ने कोरोना वायरस के मद्देनजर विदेश से आने वाले लोगों का वीजा 15 अप्रैल तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. इस प्रतिबंध से राजनायिकों, अधिकारियों, सयुंक्त राष्ट्र संघ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी. यह प्रतिबंध 13 मार्च 2020 से ही लागू हो जाएगा.

सरकार ने यह भी कहा है भारतीय नागरिकों को कठोरतापूर्वक यह सलाह दी जाती है कि गैरजरूरी विदेशी यात्राएं न करें. अगर वे कहीं से भी यात्रा करके वापस लौटते हैं तो उन्हें कम से कम 14 दिन तक लोगों से अलग रखा जा सकता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है, ' हमारे आंकलन के मुताबिक COVID-19 अब महामारी बन चुका है. स्वास्थ्य संगठन पूरी दुनिया में फैल रहे इस वायरस की सक्रियता से चिंतित है. यह खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है.'

सरकार की ओर से कहा गया है कि जो भी विदेशी शख्स भारत आने की इच्छा रखता है, वह पहले भारतीय दूतावास से संपर्क करे. सभी भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों को हिदायत दी जाती है कि अगर बेहद जरूरी न हो तो अनावश्यक यात्रा न करें. अगर वे भारत आते हैं तो उन्हें 14 दिन तक लोगों से अलग निगरानी में रखा जा सकता है.

भारत में कोरोना वायरस के 60 पॉजिटिव केस

कोरोना वायरस ने भारत को भी अपने चपेट में ले लिया है. COVID-19 से संक्रमित 60 मरीज भारत में भी हैं. कोरोना वायरस पर स्वास्थ्य मंत्रालय भी अलर्ट मोड पर है. स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार कई राउंड बैठक की जा रही है. दरअसल कोरोना वायरस पर निर्माण भवन में बैठक बुलाई गई थी. बुधवार को हुई इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे समेत कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे. इस बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की. बैठक के बाद ही यह फैसला हुआ है.

14 दिन के लिए निगरानी में रहेंगे विदेशी यात्री!

चीन, इटली, ईरान, कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी में जो भी भारतीय या विदेशी यात्री 15 फरवरी तक रहे हों, उन्हें भारत आने पर कम से कम 14 दिन के लिए अलग मेडिकल निगरानी में रखा जाएगा. 13 मार्च के बाद से ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

जमीनी सीमाओं पर भी प्रतिबंध लागू

भारत सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के तहत होने वाली आवाजाही पर भी तय चेक पोस्ट पर नजर रखी जाएगी. हर चेक पोस्ट पर स्क्रीनिंग की जाएगी. इसे अलग से गृह मंत्रालय की ओर से नोटिफाई किया जाएगा.

 

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