प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी से बागपत जिला जेल स्थानांतरित किए जाने के बाद कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या करने की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को 20 अप्रैल को जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि झांसी जेल से बागपत कारागार में स्थानांतरण और उसी दिन जेल में पिस्टल आने के पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाए। साथ ही पिस्टल की बैलिस्टिक जांच कराकर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की पहचान की पुष्टि भी की जाए। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के गैंग के कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में सुनील राठी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जेल के अंदर पिस्टल पहुंचने का मामला जोर-शोर से उठा भी था।
मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने याचिका में हत्या की साजिश की सीबीआई जांच की मांग की थी। उसका आरोप था कि हत्या के लिए ही उसके पति को एक जेल से दूसरी जेल स्थानांतरित किया गया। इस साजिश का पर्दाफाश किया जाना चाहिए। प्रदेश शासन ने जेल अधिकारियों को निलंबित कर घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की है। मामले पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।