बिलासपुर। एमजीएम हास्पिटल रायपुर की ओर से हाईकोर्ट में लगाई याचिका आज खारिज हो गई है, जस्टिस पी. सेम कोशी के सिंगल बेंच ने इसकी सुनवाई की और कोर्ट की ओर से कहा गया कि शासन की कार्रवाई में सहयोग करे उल्लेखनीय है कि हास्पिटल को इस माह की चार तारीख नोटिस भेजी गई थी और जब छह तारीख को प्रशासन की टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो हास्पिटल के वकीलों ने इस बात पर आपत्ति की,बगैर एफआईआर और सर्च वारंट कैसे कर सकते हैं निरीक्षण। उन्होने कोर्ट से यह भी कहा कि जानबूझकर प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा है। जबकि प्रशासन की ओर से बताया गया कि सभी कार्यवाही रजिस्टार पब्लिक लोक न्यास अधिनियम के तहत ही किया जा रहा है। याचिका शासकीय कार्य में व्यवधान डालने की नियत से लगाई गई है। हाईकोर्ट ने शासन की कार्यवाही में कोई अवैधानिकता न पाते हुए याचिकाकर्ता एमजीएम हास्पिटल को निर्देशित किया है कि वे शासन को सहयोग करें।