मध्य प्रदेश

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया 34 निजी लॉ कॉलेजों को नोटिस

ग्वालियर
विधि पाठ्यक्रमों की फीस तय कराने के लिए प्रस्ताव भेजने में लापरवाही बरत रहे प्रदेश के 34 निजी लॉ कॉलेजों को उच्च शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। उन्हें अंतिम अवसर दिया गया है,अब जल्द ही प्रस्ताव नहीं भेज तो संंबंधित कॉलेजों की आगामी शिक्षा सत्रों की फीस निर्धारित नहीं की जाएगी। जिसके लिए कॉलेज संचालक खुद ही जिम्मेदार होंगे।

जिन लॉ कॉलेजों को  नोटिस जारी हुए हैं,उनमें ग्वालियर और भिंड  के कॉलेज भी शामिल हैं। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने पिछले साल अगस्त 2018 में सभी लॉ कॉलेजों को फीस के प्रस्ताव के संबंध में पत्र भेजा था। जिसके जरिए सत्र 2019-20,2020-21 और सत्र 2021-22 के लिए फीस तय कराने प्रस्ताव मांगा गया। 34 कॉलेजों को छोड़कर बाकी कॉलेजों ने नियत समय पर प्रस्ताव भेज दिए। जिन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के पत्र को ठंडे बस्ते में डाल दिया,उन्हें अब नोटिस मिला है।

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