प्रयागराज
सपा सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रामपुर पब्लिक स्कूल के ध्वस्तीकरण मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने याची को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रामपुर पब्लिक स्कूल की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह का कहना था कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए स्कूल का निर्माण कराया गया है। इसे ध्वस्त करने की नोटिस दी गई है। इसे अपील में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि याचिका पोषणीय नहीं है। इस पर कोर्ट ने याची को रामपुर विकास प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के इस आदेश से 80 से ज्यादा आपराधिक मामलों में फंसे आजम खां को बड़ा झटका लगा है।