नई दिल्ली
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दलीलें पूरी करने के लिए डेडलाइन तय किए जाने से नवंबर तक फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बुधवार को 18 अक्टूबर तक दलीलें पूरी करने की डेडलाइन तय कर दी। मध्यस्थता की कोशिशों पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इसे समानांतर रूप से जारी रखा जा सकता है पर इसके लिए सुनवाई को रोका नहीं जाएगा।
शनिवार को भी सुनवाई को तैयार SC
दोनों पक्षों के वकीलों राजीव धवन और सीएस वैद्यनाथ के द्वारा दिए गए टेंटेटिव अवधि को देखने के बाद सीजेआई ने कहा कि ऐसा लगता है कि अयोध्या मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर 2019 तक पूरी हो जाएगी। CJI ने कहा कि सभी पक्ष अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी कर लें। उन्होंने संकेत दिया कि अगर समय कम रहा तो हम शनिवार को भी मामले की सुनवाई कर सकते हैं।
.. तो नवंबर के आखिर में आ जाएगा फैसला
दरअसल, अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई अगर 18 अक्टूबर तक पूरी हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट लिखने में 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि नवंबर महीने में कभी भी देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के लिहाज से संवेदनशील इस मामले पर फैसला आ सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 17 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके रिटायरमेंट से पहले फैसला आने की संभावना बढ़ गई है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हर दिन सुनवाई को एक घंटा बढ़ाने और यदि जरूरत हो तो शनिवार को भी सुनवाई किए जाने का सुझाव दिया है।
CJI गोगोई ने क्या कहा
सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि 18 अक्टूबर तक दलीलें और सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए ताकि फिर फैसला लिखा जा सके। इस पर मुस्लिम पक्ष ने 27 सितंबर तक अपनी दलीलें खत्म करने की बात कही है। इसके बाद हिंदू पक्ष ने सवाल-जवाब में 2 दिन और लगने की बात कही है। वहीं, मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने कहा कि हमें भी 2 दिन और सवाल-जवाब के लिए लगेंगे। इस तरह दोनों पक्षों की दलीलों पूरी होने के बाद 4 दिन सवाल-जवाब में लगेंगे।
मध्यस्थता पर बोले चीफ जस्टिस, साथ-साथ जारी रखिए
चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें मध्यस्थता के लिए पत्र मिला है। इन कोशिशों को सुनवाई से अलग समानांतर तौर पर जारी रखा जा सकता है। बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने पत्र लिखकर मध्यस्थता पैनल से एक बार फिर से बातचीत के जरिए मसले को हल करने की कोशिशें करने की बात कही थीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोशिशें करने वाले फ्री हैं, लेकिन सुनवाई जारी रहेगी। सीजेआई की ओर से सुनवाई की डेडलाइन तय किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील ने पूछा कि आखिर फैसला लिखने में आपको कितना वक्त लगेगा, हम फैसला चाहते हैं।