नई दिल्ली
पुरानी दिल्ली के अनाज मंडी इलाके में रविवार को लगी आग में 43 लोगों की जान चली गई। इस मामले में रविवार को ही फैक्ट्री के मालिक रेहना और मैनेजर फुरकान को गिरफ्तार कर लिया गया था। तीस हजारी कोर्ट ने दोनों को पूछताछ के लिए 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रेहना और फुरकान पर आईपीसी की धारा 304 (गैरइरादतन हत्या) और 285 (लापरवाही) के तहत मामला दर्ज किया गया था। रेहान संकरे इलाके में बिना इजाजत के ही इस इमरात में फैक्ट्री चलाता था जहां से निकलने का भी सिर्फ एक ही रास्ता था।
जांच में पता चला है कि आग लगने के बाद ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने से हुई। शुरुआत में बताया गया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। बिल्डिंग में ढेर सारी प्लास्टिक, कपड़े और सिलाई मशीन रखी थीं। इनमें आग लगने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई जो कमरों में भर गई। इमारत की ज्यादातर खिड़कियां भी बंद थीं। बताया गया कि आग दूसरी मंजिल पर लगी थी और धुआं तीसरी और चौथी मंजिल तक भरा हुआ था।
ऐसी संकरी गली में फायर डिपार्टमेंट का पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। घटना के बाद फैक्ट्री का मालिक रेहान फरार हो गया था लेकिन शाम तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आज उसे तीस हजारी कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगया है इमारत का मालिक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है।
दिल्ली सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं घायलों को 1 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। बीजेपी ने भी मृतकों के लिए पांच लाख की मदद की घोषणा की है। इसके अलावा बिहार के मृतक मजदूरों के परिवार के लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी मदद राशि की घोषणा की। वहीं मनोज तिवारी ने कहा है कि मृतकों को एक-एक करोड़ रुपये की मदद दी जानी चाहिए।