नई दिल्ली
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिसनसमैन रतुल पुरी को नियमित बेल दे दी है। यह मामला वीवीआईपी चॉपर अगुस्ट वेस्टलैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है।
रतुल की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने ईडी को नोटिस जारी कर 30 नवंबर तक जवाब दाखिल करने कहा था। ईडी ने पुरी को 20 अगस्त को गिरफ्तार किया था। रतुल पर अपनी कंपनियों के जरिए से अगुस्टा डील में कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप हैं। हेलिकॉप्टर घोटाले में इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी है।
मोजर बेयर केस में भी आरोपी
रतुल के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा भी धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। जिस संबंध में भी ईडी रतुल और मोजर बेयर कंपनी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। बैंक का दावा है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक से कोष जारी कराने के लिए जाली कागजात बनाए। रतुल ने इस मामले में भी जमानत याचिका दाखिल की है जिसपर 5 दिसंबर को सुनवाई होनी है।