छत्तीसगढ़

SC, ST, OBC को नहीं मिलेगा आर्थिक आरक्षण का लाभ

रायपुर
 छत्तीसगढ़ में 82 फीसद आरक्षण लागू कर दिया गया है। बुधवार को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा संशोधन अध्यादेश 2019 का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया। अब राज्य में अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कर 13 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़कर 27 फीसद हो गया है।

अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण पहले की तरह 32 फीसद ही रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसद आरक्षण भी राज्य में प्रभावशील हो गया है। आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण का लाभ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को नहीं मिलेगा।

राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त को आरक्षण नियम में संशोधन का फैसला लिया था। अब राजपत्र में प्रकाशन के साथ राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती में संशोधित अध्यादेश लागू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर 10 फीसद आरक्षण का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में शामिल नहीं होंगे।

राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा, जिस परिवार की सकल वार्षिक आय आठ लाख स्र्पये से कम है। जब लोक सेवा के लिए आवेदन किया जाएगा, उसके पिछले वित्तीय वर्ष के सभी आय के स्त्रोत को शामिल किया जाएगा। उसमें वेतन, कृषि, व्यवसाय, वृत्ति से होने वाली आय को जोड़ा जाएगा।

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