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PMC के बाद RBI ने अब इस बैंक पर कसा शिकंजा, लगाई पाबंदी

 
बेंगलुरु 

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बेंगलुरु स्थित ने एक और बैंक पर पाबंदी लगाई दी है. आरबीआई ने लेनदेन में कथित अनियमितताओं को लेकर श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया. अब इस बैंक को किसी भी तरह का लोन नहीं दिया जा सकेगा. वहीं इस बैंक के ग्राहक अब 35000 रुपये तक ही निकाल सकेंगे.

आरबीआईके इस फैसले पर कहा है कि यह बैंक अब लोगों ने नया ऋण भी जारी नहीं कर सकता, साथ ही इस बैंक में नए निवेशों की इजाजत पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी गई है. हालांकि यह भी नहीं कहा गया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. केवल बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है . आरबीआई की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जमा खाते में से 35,000 रुपये से ज्यादा की रकम नहीं निकाली जा सकेगी. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों केसाथ बैंकिंग व्यवसाय को जारी रखेगा.

क्यों लगाई RBI ने पाबंदी?

आरबीआई ने यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 35 के तहत लिया है. इस धारा के तहत आरबीआई को यह अधिकार है कि वह किसी भी बैंक के खिलाफ अनियमितता की शिकायत पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है. आरबीआई ने लेनदेन में कथित अनियमितताओं को लेकर बैंक पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया.

बैंक ने बैन पर दी सफाई

आरबीआई के निर्देशों के बाद श्री गुरु राघवेंद्र सहकारी बैंक ने अपने ग्राहकों को संदेश जारी किया है. बैंक ने शेयरहोल्डर्स और डिपोजिटर्स से कहा है कि इस प्रतिबंध से परेशान न हों. ग्राहकों की रकम सुरक्षित है. हम निवेशकों और शेयरहोल्डर्स की मीटिंग जल्द ही फिक्स करेंगे.

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