मुंबई
पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले के मामले में रियल एस्टेट कंपनी हाउिसंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर (HDIL)को राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी. इस फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक का बकाया चुकाने के लिए HDIL की संपत्तियों को बेचने का निर्देश दिया था.
आरबीआई की याचिका पर फैसला
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े और न्यायमूर्ति बी आर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक की याचिका पर ये फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने आरबीआई की याचिका पर पीएमसी बैंक के खाताधारकों के बकाए का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले सरोश दमानिया समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है.
बॉम्बे HC ने समिति बनाई थी
इससे पहले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीएमसी बैंक घोटाले में संलिप्त HDIL की संपत्तियों की बिक्री के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई थी. HDIL से बैंक का धन तेजी से वसूल करने के लिए यह कदम उठाया गया था. आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया तेज करने और पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को जल्द भुगतान करने की अपील करने वाली जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया था.