जबलपुर
ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले पर आज मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने रोक हटाने से इंकार कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में रोक हटाने के लिए दिए गए आवेदन पर सुनवाई के दौरान करीब 30 मिनट तक सुनवाई चली। इस पर चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल एवं जस्टिस विजय शुक्ल की डिवीजन बेंच ने कहा कि पहले शासन यह स्पष्ट करे कि यह आरक्षण कैसे दिया जा सकता है।
इधर एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने बताया कि अंतिम सुनवाई के लिए कोर्ट ने 27 फरवरी की तारीख दी है। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र के स्टूडेंट्स द्वारा दाखिल याचिका के वकील आदित्य संघी ने बताया कि आज कोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई हुई है।