Rahul Gandhi Case: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की बीते शुक्रवार यानी 24 मार्च को लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
इसी के मद्देनजर, उन्हें सांसद के तौर पर मिले बंगले को खाली करने का नोटिस भेजा गया।
बंगला छिनने पर आया राहुल गांधी का बयान
सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बंगला छिनने पर बयान जारी किया है। राहुल ने लोकसभा सचिवालय को भेजे गए एक पत्र में कहा, “पिछले चार कार्यकाल से लोकसभा सांसद के तौर पर जनता का दायित्व पूरा करते हुए यहां बिताए वक्त की मेरे पास खुशहाल यादें हैं। अपने अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वग्रह के मैं आपकी चिट्ठी में लिखी बातों का पालन करूंगा।”
22 अप्रैल तक खाली करना होगा आवास
राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने के बाद सरकार की ओर से आवंटित बंगला खाली करना होगा। इस संबंध में उन्हें अब लोकसभा आवास समिति ने नोटिस भी भेज दिया है। नोटिस में राहुल को 12 तुगलक रोड स्थित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। उन्हें इसके लिए 22 अप्रैल तक की इजाजत दी गई है।
24 मार्च को गई थी सांसदी
गुरुवार को सूरत की अदालत ने राहुल को मोदी उपनाम से जुड़े मानहानि मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके चलते उनकी लोकसभा सदस्यता बीते 24 मार्च को रद्द कर दी गई।
क्या था पूरा मामला
2019 में मोदी उपनाम को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणी के मामले में गुरुवार यानी 24 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी।
हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी।
दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है।
राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।