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J&K में पाबंदियों पर कल आएगा SC का फैसला

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर में लगीं पाबंदियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को पिछले साल 5 अगस्त को बेअसर किए जाने के बाद सूबे में कानून-व्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, इसके लिए कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई याचियों ने सुप्रीम कोर्ट में इन पाबंदियों को चुनौती दी है।

27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था
जस्टिस एन. वी. रमन, जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी और जस्टिस बी. आर. गवई की बेंच ने इन याचिकाओं पर पिछले साल 27 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लगीं पाबंदियों का 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर बचाव किया था कि ये कदम ऐहतियात के तौर पर उठाए गए हैं। केंद्र ने कहा था कि न तो जम्मू-कश्मीर में किसी की जान गई है और न ही कोई गोली चलाई गई है।

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कई ने डाली है याचिका
गुलाम नबी आजाद के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर टाइम्स की एग्जिक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन और कुछ अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें घाटी में लगीं पाबंदियों पर सवाल उठाया गया था।

पाबंदियों का केंद्र ने कोर्ट में किया था बचाव
केंद्र ने कश्मीर घाटी में आतंकी हिंसा का जिक्र करते हुए अदालत में कहा था कि पिछले कई सालों से सीमापार से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जा रही है। स्थानीय आतंकियों और अलगाववादी संगठनों ने क्षेत्र में आम नागरिकों को एक तरह से बंधक बना लिया है। ऐसे में नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार अगर निवारक कदम नहीं उठाती है तो यह 'मूर्खतापूर्ण' होगा।

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