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GST रिटर्न की तारीख बढ़ी, प्रक्रिया हुई आसान

नई दिल्ली
सरकार ने जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ा दी है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2019 कर दी गई है और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह तारीख 31 मार्च 2020 है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न फाइल करने की पूरी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है। इस फॉर्म में अब कई फील्ड को ऑप्शनल कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9, जिसे ऐनुअल रिटर्न फॉर्म कहा जाता है और GSTR-9C (रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट), अब 31 दिसंबर तक भरे जा सकते हैं। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के लिए यह तारीख 31 मार्च 2020 तक है। पहले वित्त वर्ष 2017-18 के लिए GSTR-9 और GSTR-9C भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी।

CBIC ने नोटिफिकेशन जारी किया
सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐंड कस्टम्स (CBIC) ने गुरुवार को इस बाबत नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, टैक्सपेयर्स को इनपुट, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स पर अलग-अलग इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आउटपुट और इनपुट पर एचएसएन लेवल इन्फर्मेशन देने की जरूरत नहीं है।

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