भोपाल
मध्यप्रदेश में रहने वाले दिव्यांग से यदि राज्य के बाहर का कोई सामान्य व्यक्ति विवाह करता है तो उस दम्पत्ति को मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दो लाख रुपए का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी कलेक्टर और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त और उप संचालकों को निर्देश जारी किए है। कई जिलों में इस नियम को लेकर दिक्कत आ रही थी। राज्य के बाहर के दिव्यांग या सामान्य व्यक्ति से विवाह करने पर उस दम्पत्ति को इस योजना का लाभ कई जिलों में नहीं दिया जा रहा था।
चूंकि नियमों में यह लिखा था कि मध्यप्रदेश के निवासी दिव्यांगों को ही इस योजना का लाभ दिया जाए। लेकिन विवाह करने वाले दम्पत्ति में से कोई एक मध्यप्रदेश का निवासी हो और दूसरा अन्य राज्य का निवासी हो तो उसे इस योजना में लाभ नहीं मिल पा रहा था। कलेक्टर लंबे समय से विभाग से इस संबंध में मार्गदर्शन मांग रहे थे।
अब सामाजिक न्याय विभाग के प्रमुख सचिव जेएन कंसोटिया ने स्पष्ट निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा है कि दिव्यांगों से विवाह की स्थिति में यदि दम्पत्ति में ऐ एक मध्यप्रदेश का निवासी हो और दूसरा अन्य राज्य का निवासी हो तो दिव्यांग को चालीस प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक अपंगता होने की स्थिति में मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि राज्य के बाहर के दिव्यांग से मध्यप्रदेश का व्यक्ति विवाह करता है तो उसे एक लाख रुपए तथा राज्य के बाहर का शारीरिक रूप से सामान्य व्यक्ति मध्यप्रदेश के दिव्यांग से विवाह करता है तो मध्यप्रदेश के निवासी उस दिव्यांग को आवेदन किए जाने पर उसके बैंक खाते में नियमानुसार स्वीकृति के बाद जमा की जाएगी।