नई दिल्ली
आईएनएक्स मीडिया मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर सीबीआई की चार्जशीट को ध्यान में रखते हुए उन्हें 24 अक्टूबर को दिल्ली की अदालत में पेश होने के निर्देश मिले हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की आईएनएक्स मीडिया मामले में जमानत की याचिका पर सुनवाई की थी।
चिदंबरम ने तर्क दिया कि वह भागेंगे नहीं, इसके लिए शीर्ष अदालत के न्यायाधीश इन तथ्यों पर विचार करें कि एक लुकआउट नोटिस ने उन्हें विदेश यात्रा से रोका और उन्होंने देश से बाहर जाने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया था।
सुनवाई के दौरान चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बीच कड़ी बहस हुई। मेहता ने कहा कि- ये गंभीर मामला है आरोपी फरार हो सकता है। मेहता ने कहा कि किसी की नाम लिए बिना बताना चाहूंगा कि कई मामलों में आरोपी देश छोड़कर भाग चुके हैं।