भोपाल
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और भारतीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर विभिन्न राज्यों में हो रहे आंदोलनों के मद्देनजर मध्यप्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है. मध्य प्रदेश पुलिस सतर्कता बरत रही है. पुलिस मुख्यालय के अनुसार प्रदेश भर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
बुधवार को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस डॉ.एस.डब्ल्यू. नकवी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए प्रदेश के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.
डॉ.नकवी ने पुलिस अधीक्षकों को हिदायत दी कि जो सामुदायिक एवं धार्मिक संगठन नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आंदोलन करना चाहते हैं, उनसे सतत् संवाद रखें और साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने में उनका सहयोग लें. साथ ही इन संगठनों को जुलूस और रैली न निकालने और शांति पूर्ण ढ़ंग से अपना ज्ञापन देने के लिए समझाएं. उन्होंने आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए भी कहा है.
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिए कि सभी जिलों की पुलिस 24 घंटे सतर्क व मुस्तैद रहे. पुलिस की तैयारी ऐसी हो जिससे छोटी से भी छोटी घटना न होने पाए. डॉ नकवी ने जिला मुख्यालयों के साथ-साथ तहसील व अनुविभाग मुख्यालय और छोटे-छोटे कस्बों तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था मुकम्मल रखने पर जोर दिया.
वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, दमोह,सिवनी और अशोकनगर जिले में विशेष ऐहतियात बरतने पर बल दिया. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी जिलों को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराया गया है. साथ ही रिजर्व में भी पुलिस बल मुस्तैद रखा गया है, जिसे मांग के अनुसार संबंधित जिले को तत्काल मुहैया कराया जाएगा.
इंटेलिजेंस ब्रांच ने सभी आईजी और एसपी को इस संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं कि अगले आदेश तक सभी पुलिसकर्मियों के अवकाश निरस्त हैं. यानी अब इंटेलिजेंस ब्रांच के अगले आदेश तक जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर थे उनकी छुट्टी निरस्त कर दी गई है. जिन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन लगाए थे उनको अब छुट्टी नहीं दी जाएगी और किसी भी तरीके से अगले आदेश तक किसी भी पुलिसकर्मी को छुट्टी नहीं मिलेगी. हालांकि विपरीत परिस्थितियों में एसपी और आईजी के हस्तक्षेप से छुट्टी देने का प्रावधान भी है.