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गौतम नवलखा को राहत, 15 अक्‍टूबर तक गिरफ्तारी पर रोक

नई दिल्‍ली
 भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी कार्यकर्ता गौतम नवलखा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उनके अंतरिम सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने महाराष्‍ट्र से नवलखा के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा है।

बता दें कि गौतम नवलखा मामले से पहले चीफ जस्‍टिस रंजन गोगोई ने खुद को अलग किया और फिर दो जजों ने भी बारी-बारी से किनारा कर लिया। नवलखा को भीमा कोरेगांव व एल्‍गार परिषद मामलों में आरोपी बनाया गया है।

नवलखा के तार माओवाद से जुड़े होने का आरोप है। फिलहाल यह मामला पुणे पुलिस देख रही है।  नवलखा के पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखने का मौका देते हुए महाराष्‍ट्र सरकार ने कैविएट दाखिल की थी। यह कदम बांबे हाई कोर्ट से याचिका रद होने के तुरंत बाद उठाई गई।

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