चेन्नई
चेन्नई में स्कूटी सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबाश्री की मौत मामले में गिरफ्तार चारों आरोपी जमानत पर रिहा हो गए हैं. इन आरोपियों को चेन्नई में गैरकानूनी होर्डिंग गिरने से 23 वर्षीय सुबाश्री की मौत होने के बाद गिरफ्तार किया गया था.
जमानत पर रिहा होने वाले आरोपियों की पहचान पलानी, सुब्रामणि, शंकर और लक्ष्मीकांत के रूप में हुई है. इन लोगों ने एआईएडीएमके के पदाधिकारी सी जयगोपाल के कहने पर चेन्नई की सड़कों पर बैनर लगाए थे. इस मामले में पुलिस ने जयगोपाल के खिलाफ भी केस दर्ज किया है.
आपको बता दें कि इसी महीने 23 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर सुबाश्री अपनी स्कूटी पर सवार होकर जा रही थीं. तभी उनके ऊपर गैरकानूनी तरीके से सड़क पर लगा होर्डिंग गिर गया था, जिसके चलते वो वाटर टैंकर की चपेट में आ गई थीं. इस घटना में सुबाश्री की मौत हो गई थी. इस गैरकानूनी होर्डिंग को पूर्व पार्षद जयगोपाल के बेटे की शादी समारोह को लेकर लगाया गया था.
जब वाटर टैंकर की चपेट में आने से सुब्राश्री की मौत हो गई थी, तो पुलिस ने वाटर टैंकर के चालक को गिरफ्तार किया था. मृतक सुबाश्री चेन्नई के क्रोमपेट की रहने वाली थी. यह हादसा उस समय हुआ था, जब वो अपने घर जा रही थीं. पुलिस के मुताबिक इस हादसे के दौरान सुबाश्री हेलमेट नहीं पहने हुए थीं.
हाईकोर्ट ने दिया था अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश
सुबाश्री की मौत के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और चेन्नई कॉरपोरेशन को गैरकानूनी होर्डिंग हटाने में नाकाम अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इसके साथ ही अदालत ने मृतक सुबाश्री के परिवार को 5 लाख रुपये मुआवजे देने का भी निर्देश दिया था.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि गैरकानूनी होर्डिंग को हटाने में नाकाम रहने वाले अधिकारियों से मुआवजा का पैसा वसूला जाएगा.