मध्य प्रदेश

सामान्य प्रशासन विभाग ने CM का अनुमोदन के बिना लोकायुक्त अधिकारीयों को दिए पावर

भोपाल
लोकायुक्त संगठन में सचिव, महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक की गोपनीय चरित्रावली फाइनल करने के पावर सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री का अनुमोदन कराए बिना उन्हें सौपने के आदेश जारी कर दिए। आदेश जारी होने के बाद जब इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को मिली तो अब इस आदेश को निरस्त करने की कवायद शुरु हो गई है।

 सामान्य प्रशासन विभाग की उपसचिव माधवी नागेन्द्र ने लोकायुक्त संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली लिखने के माध्यम को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें लोकायुक्त संगठन के सचिव, लोकायुक्त संगठन के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक की सीआर लोकायुक्त लिखेंगे। इसकी समीक्षा भी लोकायुक्त करेंगे लेकिन इस सीआर को स्वीकार कर फाइनल करने का अधिकार मुख्यमंत्री को सौपा गया है। इस पूरे प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए काफी पहले से फाइल चल रही थी। इस मामले में मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए फाइल भेजना था लेकिन इसके बिना ही इसके आदेश जारी हो गए और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया।

नोटिफिकेशन जारी होंने के बाद जब विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी लगी तो अब इस सर्कुलर को निरस्त करने की कवायद शुरु हो गई है। इसे पहले मुख्यमंत्री के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा फिर इसे नए सिरे से जारी किया जाएगा।

विधि सलाहकार की सीआर चीफ जस्टिस करेंगे फाइनल-जो आदेश जारी किए गए है उसके तहत विधि सलाहकार की सीआर फाइनल करने का पावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिया गया है।

उपसचिव, अवर सचिव, पुलिस अधीक्षक, संयुक्त संचालक वित्त, मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपसंचालक अभियोजन, विशेष सहायक लोकाुक्त, निज सचिव लोकायुक्त, अनुभाग अधिकारी शिकायत जांच शाखा, अनुभाग अधिकारी विशेष पुलिस स्थापना शाखा।

लोकायुक्त सचिव जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की सीआर फाइनल करेंगे उनमें स्टाफ आॅफीसर महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना शाखा,   निज सचिव, सहायक श्रेणी एक, दो,तीन और आॅडीटर, लाइब्रेरियन,संभागीय लेखापाल, तकनीकी सहायक, शीघ्रलेखक, स्टेनो, टायपिस्ट, वाहन चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी।

पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त संगठन को लोक अभियोजन अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक की सीआर स्वीकार कर फाइनल करने के पावर दिए गए है।

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