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आर्टिकल 370: 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास मामला, सीताराम येचुरी को कश्मीर जाने की इजाजत

नई दिल्ली
जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देनेवाले आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के संबंध में दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में इससे संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की है। 5 जजों की संविधान बेंच संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस भी जारी किया है। याचिकाकर्ताओं में जामिया के छात्र के साथ सीपीआई नेता सीताराम येचुरी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकार्ताओं को कश्मीर जाने की अनुमति दी, लेकिन खास तौर पर निर्देश दिया कि भेंट-मुलाकात के अतिरिक्त और कोई गतिविधि वहां न करें।

कोर्ट ने केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में आर्टिकल 370 से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई संविधान पीठ करेगी। 5 जजों की संवैधानिक बेंच इससे संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगी। कश्मीर टाइम्स की एग्जिक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। भसीन ने प्रदेश में इंटरनेट, लैंडलाइन और दूसरे संचार माध्यमों पर लगी पाबंदी में ढील के लिए याचिका दी है।

"आर्टिकल 370 पर सुनवाई के दौरान CPM महासचिव सीताराम येचुरी के वकील ने कहा, 'मैं अपनी पार्टी के बीमार पूर्व विधायक से नहीं मिल पाया। मुझे एयरपोर्ट से लौटा दिया गया।' मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा, 'हम आदेश देते हैं, आप जाइए। सिर्फ अपने दोस्त से मिलने के लिए। उनका हाल-चाल लीजिए। वापस आ जाइए। और कोई गतिविधि न करें।"-सुप्रीम कोर्ट में 370 पर सुनवाई

7 दिन में केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को 7 दिन की समय-सीमा के अंदर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। केंद्र की ओर से जम्मू-कश्मीर में संवादवाहक (मेसेज पहुंचाने के लिए) की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया।

जामिया के स्टूडेंट को अनंतनाग जाने की अनुमति मिली
जामिया के स्टूडेंट मोहम्मद अलीम सैयद को अपने परिवार से मिलने के लिए अनंतनाग जाने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा और उसे पैरंट्स से मिलना है। चीफ जस्टिस ने कहा, 'आप अपने पैरंट्स का हाल जानने के लिए अनंतनाग जाने की अनुमति दी जाती है।' घर से लौटकर दिल्ली आने के बाद याचिकाकर्ता को ऐफिडेविट फाइल करने का निर्देश भी कोर्ट ने दिया।

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