बालोद
कलेक्टर रानू साहू ने गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम खेरूद के शासकीय प्राथमिक शाला परिसर में आज रविवार को शासन के निर्देश की अवहेलना कर स्कूली बच्चों की उपस्थिति में कार्यक्रम आयोजन की जानकारी मिलने पर तत्काल संज्ञान में लिया और गुण्डरदेही विकासखण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी और शासकीय प्राथमिक शाला खेरूद के प्रधान पाठक को निलंबन किए जाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी और राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला मिशन समन्वयक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पत्र क्रमंाक एफ 22-6/2020/20-एक, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12 मार्च 2020 को नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों को तथा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त शिक्षण संस्थानों एवं समस्त प्रशिक्षणों को 31 मार्च 2020 तक तत्काल प्रभाव से बंद किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि स्कूली छात्रों की उपस्थिति में इस तरह का आयोजन शासन के निर्देश की अवहेलना है।