भोपाल
राज्य शिक्षा केन्द्र आयुक्त आईरीन सिंथिया जे.पी. ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 9 सितम्बर को निकालने के निर्देश दिये हैं। चयनित बच्चे आगामी 20 सितम्बर तक आवंटित निजी विद्यालयों में प्रवेश ले सकेंगे। ऑनलाइन लॉटरी एन.आई.सी. द्वारा की जायेगी।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये प्रथम चरण में लगभग 2 लाख 3 हजार बच्चों ने आवेदन किया था। इनमें से लगभग 1 लाख 77 हजार बच्चों को सीट्स आवंटित की गई थी। इनमें से लगभग 22 हजार बच्चों द्वारा पसंद का स्कूल न मिलने से प्रवेश नहीं लिया गया है। साथ ही लगभग 26 हजार बच्चों को प्रथम चरण की लॉटरी में चाहे गए स्कूलों में सीट्स भर जाने से कोई भी स्कूल आवंटित नहीं हुआ था। द्वितीय चरण की लॉटरी में इन्हीं लगभग 48 हजार बच्चों को पुनः आवेदन का अवसर देने के लिये ऑनलाइन लॉटरी 9 सितम्बर को की जा
रही है।
9 सितम्बर को एन.आई.सी. के सर्वर से लॉटरी सम्पन्न होने के बाद आवेदकों के पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के जरिये सूचना भेजी जायेगी। आवेदक 9 सितम्बर के बाद आरटीई पोर्टल से अपना आवंटन पत्र डाउनलोड कर संबंधित स्कूल में 20 सितम्बर तक निःशुल्क प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे।