नई दिल्ली
दिल्ली में बीजेपी नेताओं के खिलाफ भड़काऊ को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 13 अप्रैल तक की मोहलत दी है। 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी।
दिल्ली अदालत हिंसा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हालात सामान्य होने तक हस्तक्षेप करने की कोई हड़बड़ी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आगजनी, लूटपाट और हिंसा में हुई मौतों के संबंध में अब तक 48 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
मेहता ने कहा कि बीजेपी के तीनों नेताओं के नफरत भरे कथित भाषणों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए केंद्र और पुलिस को याचिका पर जवाब दाखिल करने की जरूरत है।