नई दिल्ली
केंद्रीय कैबेनेट ने राज्यसभा की सेलेक्ट कमिटी की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी रेग्युलेशन बिल को बुधवार को मंजूरी दे दी। नए बदलाव के मुताबिक, करीबी रिश्तेदारों के अलावा अब कोई भी महिला सरोगेट बन सकती है, अगर वह इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, 'राज्यसभा की सेलेक्ट कमिटी की सिफारिशों को शामिल करते हुए सरोगेसी रेग्युलेशन बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई।' संसद की एक कमिटी ने सिफारिश की थी सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को नहीं बल्कि कोई भी ऐसी महिला, जो इच्छुक हो वह सरोगेट बन सकती है।
बताते चलें कि राज्यसभा की 23 सदस्यीय सेलेक्ट कमिटी ने सरोगेसी रेग्युलेशन बिल 2019 में 15 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि सरोगेसी में बच्चे की मां खुद गर्भवती ना होकर किराए की कोख का इस्तेमाल करती है यानी उसके एग्स को लेकर कोई दूसरी महिला गर्भवती होती है और बच्चे को जन्म भी देती है।