छत्तीसगढ़

किशोरी का अपहरण कर युवती ने किया रेप, रायपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा

रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की राजधानी रायपुर (Raipur) में कोर्ट (Court) ने एक युवती को रेप (Rape) के आरोप में 10 साल कैद की सजा सुनाई है. युवती पर किशोरी का अपहरण कर अप्राकृतिक कृत्य (Unnatural act) करने का आरोप था. फास्ट ट्रैक कोर्ट () में सुनवाई के दौरान युवती पर आरोप सिद्ध हो गया. इसके बाद कोर्ट ने बीते 19 फरवरी को फैसला दिया. इसमें युवती को 10 साल जेल की सजा व आर्थिक दंड भी दिया है. किशोरी से शादी का झांसा देकर युवती ने अप्राकृतिक कृत्य किए.

प्रकरण के मुताबिक रायपुर (Raipur) के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी का 28 जून 2017 को खमतराई की रहने वाली युवती रानू सेन ने बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया था. इसके बाद 3 मई तक नाबालिग को युवती ने दुर्ग जिले के पुलगांव थाना क्षेत्र के भेड़ेसर गांव में रखा था. इस दौरान उसके साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य किए. किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद कर आरोपी युवती रानू सेन को भी गिरफ्तार किया.

प्रकरण के मुताबिक घटना के दिन 28 जून 2018 की दोपहर करीब ढाई बजे किशोरी घर से मौसी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन काफी देर बाद भी न तो वो अपने मौसी के घर पहुंची न ही घर वापस लौटी. इसके बाद किशोरी के पिता ने गुढ़ियारी पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और किशोरी को बरामद किया. इसके बाद मामला रायपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था. आरोपी के खिलाफ धारा 377 व पास्को एक्ट के तहत फैसला दिया गया है.

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