मध्य प्रदेश

सरकारी भर्ती में दो साल की छूट, परीक्षा फीस में 25 फीसदी की रियायत

भोपाल
राज्य सरकार ने सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए रियायतों का पिटारा खोल दिया है। वचन पत्र के क्रियान्वयन के लिए बनी मंत्रिपरिषद की समिति में सरकारी भर्ती में दोनों वर्ग के उम्मीदवारों को आयुसीमा में दो साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा परीक्षा फीस में 25 फीसदी की छूट और साक्षात्कार के लिए आने-जाने पर द्वितीय श्रेणी का रेल और बस का पूरा किराया देने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है। अब संबंधित विभाग प्रस्ताव तैयार करेंगे, जिन्हें कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा।

सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में वचन पत्र के नौ बिंदुओं पर चर्चा हुई।

मंत्री डॉ. सिंह ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वचन पत्र के बिंदुओं पर तत्परता से काम करें। समिति के फैसलों पर कैबिनेट की मुहर लगने के बाद सामान्य एवं ओबीसी के उम्मीदवार वर्दीधारी पदों के लिए 35 और गैर वर्दीधारी पदों के लिए 42 साल की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे। अभी क्रमश: 33 और 40 साल आयुसीमा तय है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को इसमें पांच साल अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

समिति ने सरकारी सेवाओं के लिए साक्षात्कार देने के लिए आने-जाने वाले सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों को ट्रेन में द्वितीय श्रेणी और बस का पूरा किराया देने पर सहमति दी है। अभी तक यह सुविधा सिर्फ अजा-अजजा वर्ग को दी जा रही थी। उन्हें अब भी लिखित परीक्षा में आने-जाने के लिए पूरा किराया दिया जाएगा। इस वर्ग को सरकारी भर्ती परीक्षाओं की फीस में 25 फीसदी की छूट भी दी जाएगी। जबकि अजा-अजजा वर्ग को 50 फीसदी छूट का लाभ मिलता रहेगा।

 

 

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