बिलासपुर
हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रदेश में 82 फीसदी आरक्षण लागू करने के मामले में सुनवाई हुई। प्रकरण पर राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 5 मार्च तक का लिखित में जवाब पेश करने समय दिया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच ने इस प्रकरण की सुनवाई की। फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा दिया गया स्थगन जारी है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने बीते स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान किया था कि प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ गरीब सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण दिया था। इस तरह आरक्षण 82 फीसदी हो गया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगा दिया था। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के खिलाफ बताते हुए रोक लगाने की मांग की थी। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।