बिलासपुर
मारपीट के मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे उप महाधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर निर्णय देते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 30 दिन के भीतर शासन को पुनर्विचार कर फैसला लेने का निर्देश दिया है,साथ ही यह सुनिश्चित करने कहा है कि इस तरह के पदों पर नियुक्ति के पूर्व आपराधिक मामलों की जांच-पड़ताल कर ली जाये।
राज्य शासन ने 2 जनवरी 2019 को रजनीश सिंह बघेल को उप-महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त किया था। इस नियुक्ति के खिलाफ हाईकोर्ट के अधिवक्ता उत्तम पांडेय ने मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री को पत्र लिखकर जानकारी दी थी कि बघेल के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, इसलिये उनकी नियुक्ति निरस्त की जाये।
राज्य शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट की एकल पीठ में अधिवक्ता उत्तम पांडेय ने इस नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर की। एकल पीठ ने 14 मई 2019 को यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि बघेल के विरुद्ध मामूली झगड़े का अपराध दर्ज है। उसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला नहीं चल रहा है। सिंगल बेंच ने पांडेय की याचिका खारिज कर दी।