पिता ने 14 साल की नाबालिग बेटी से किया रेप, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बिलासपुर
लाख कोशिशों के बावजूद मासूमों से दुष्कर्म (Rape) का मामले थमने का नाम नहीं ले रहा. रिश्तों को शर्मसार करते हुए एक कुकर्मी पिता ने अपनी बेटी से दुष्कर्म कर दिया है. अब दुष्कर्मी पिता को कोर्ट में समाज के लिए कलंक बताते हुए ताउम्र सलाखों के पीछे रखने का आदेश सजा के रूप में पारित किया है. कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) और 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

दरअसल, बिलासपुर जिले में रहने वाली 14 साल 6 माह की नाबालिग के साथ 17 जुलाई 2018 को पिता ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. मां के काम पर जाने के बाद नाबालिग छोटे भाई के साथ घर पर अकेली थी. दोपहर तकरीबन 3 बजे मासूम का पिता शराब के नशे में धुत होकर घर आया और बेटी से साइकिल पर रखे समान को निकालकर घर के अंदर ले जाने कहा. बेटी जैसे ही साइकिल से सामान निकाल कर घर के अंदर कमरे में गई, तो आरोपी पिता उसके पीछे-पीछे घर के अंदर आकर बेटी से जबरदस्ती दुष्कर्म करने लगा.

बेटी के विरोध के बाद पिता ने उसे मारकर गटर में फेंकने की धमकी देकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.  मासूम घटना की जानकारी पहले पड़ोस में रह रही अपनी मामी को बताई. शाम को मासूम की मां काम से घर वापस लौटी तो पुत्री ने पूरी घटना की जानकारी दी. अगले दिन मां के साथ थाने  में उपस्थित  होकर पीड़ित ने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपित पिता के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया. मामले की विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी के कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पिता, जिस पर पुत्री की सुरक्षा करने का दायित्व है, यदि वह ही रक्षक की बजाय भक्षक बन जाय तो यह समाज के लिए बहुत सोचनीय है. इसमें कठोर दंड अनिवार्य है. न्यायालय ने दुष्कर्मी पिता को 3 वर्ष कैद, 1 हजार रुपये अर्थदंड और  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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