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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती 2013 के रिक्त पदों का ब्योरा मांगा

 प्रयागराज 
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा से इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के विज्ञापन (1/2013) में रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई पर ब्योरा न पेश करने पर निदेशक को उपस्थित होना होगा। 

यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने दिवाकर सिंह की अवमानना याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी एवं अधिवक्ता विभू राय को सुनकर दिया है। याचिका के अनुसार वर्ष 2013 में हिन्दी विषय के 909 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ। ये नियुक्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को करना था। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार ने पदों की संख्या घटाकर 721 कर दी। इसके खिलाफ दाखिल याचिका में एकल पीठ ने पदों की संख्या कम करने को गलत ठहराते हुए विज्ञापित पदों के सापेक्ष ही नियुक्तियां करने का आदेश दिया। दो जजों की खंडपीठ ने इस आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही करार दिया। सरकारी वकील का कहना था कि हाईकोर्ट ने चयनित 720 पदों में से रिक्त बचे पदों पर ही नियुक्ति का निर्देश दिया है, जिसकी प्रक्रिया हो रही है। दूसरी तरफ वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि पदों को घटाया नहीं जा सकता। उनका कहना था कि 720 पदों के अलावा 909 पदों में से बचे पदों पर भी नियुक्ति की जानी है। कोर्ट ने इस मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा से विज्ञापन के तहत विभिन्न विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी पदों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है।

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