मध्य प्रदेश

आपत्तिजनक पोस्ट पर देशद्रोह की धारा बढ़ी, अधिवक्ता को जेल !

हरदा
सोशल मीडिया पर हिन्दू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक लेख तथा एक आपत्तिजनक चित्र को प्रसारित करने को लेकर कुछ युवकों ने हरदा थाना कोतवाली में एक अधिवक्ता की शिकायत की। पुलिस ने भादवि की धारा 153 अ, 295 अ के तहत पेशे से अधिवक्ता शिवम वाटिका निवासी शेख मुईन पर मामला दर्ज किया था। आज सुबह उन्हें घर से हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि उनपर 124 अ, धारा और बढ़ाई गयी है। न्यायालय में पेश करने पर उन्हें जेल भेज दिया गया है ।

मालूम हो , दिनांक 13 दिसंबर 2019 को अधिवक्ता  शेख मुईन ने अपनी फेसबुक वाल पर मुम्बई के लेखक बोधिसत्व का लेख तथा इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमन्त मालवीय द्वारा बनाया एक चित्र पोस्ट किया था। लेख में जहां हिन्दू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था वहीं चित्र में भारतमाता को रोते हुए प्रदर्शित किया गया था। दर्ज शिकायत के अनुसार पोस्ट में लिखे स्लोगन की भाषा, लेख और चित्र से आहत होकर  राजेश पाराशर ने अपने साथियों के साथ थाना कोतवाली जाकर शिकायत दर्ज कराई थी।

इधर, थाना कोतवाली प्रभारी सीएस सरियाम ने दूरभाष पर बताया कि मुईन शेख को आज सुबह उनके घर से हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उनपर 124 अ (देशद्रोह) धारा भी बढ़ाई गई है।   यह पूछे जाने पर कि कल अधिवक्ता मुईन शेख ने बीते कल शाम को स्वयं के कोतवाली पर होना बताया था। इस पर थाना प्रभारी ने कहा वो कल यहां पर नहीं थे।

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