छत्तीसगढ़

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, याचिकाकर्ता मीसा बंदी को दो महीने के अंदर पूरा पेंशन और एरियर्स देने का दिया आदेश

बिलासपुर
 हाईकोर्ट में मीसा बंदियों के मामले में लगी याचिका पर आज सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को याचिकाकर्ता मीसा बंदी को पूरा पेंशन और एरियर्स दो महीने के अंदर देने का आदेश दिया है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस पी सैम कोशी की एकल पीठ में हुई. इस मामले को लेकर डोमार सिंह चंद्राकर ने याचिका दायर की थी.

बता दें कि आपातकाल के समय के मीसा बंदियों को तब की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 15 हजार पेंशन देने का फैसला लिया था. लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस पर रोक लगा दिया था. जिसके बाद जनवरी से इनकी पेंशन रोक दी गई थी. जिसको लेकर उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के इस फैसले से अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने की बात कही थी.

इसी मामले में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को जनवरी से लेकर अब तक का पूरा पेंशन और एरियर्स दो महीनों के भीतर देने का आदेश जारी किया है. यानी अब सरकार मीसा बंदी को 12 महीने का पेंशन देगी.

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