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बसपा नेता दीपक भारद्वाज हत्याकांड में बेटे समेत सभी 7 आरोपी बरी

नई दिल्ली

बहुजन समाज पार्टी के नेता और कारोबारी दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में  दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में दीपक भारद्वाज के बेटे समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है. दीपक भारद्वाज की हत्या साल 2013 में हुई थी.

कोर्ट ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया. मूल रूप से हरियाणा के सोनीपत के निवासी दीपक रियल एस्टेट के बड़े कारोबारियों में शुमार किए जाते थे. वह तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने दिल्ली पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था. बसपा नेता दीपक ने तब नामांकन के साथ दाखिल शपथ पत्र में अपनी संपत्ति छह अरब रुपये बताई थी.

वह तब प्रदेश के अमीर उम्मीदवारों में शीर्ष पर थे. हालांकि चुनावी जंग में उन्हें मात खानी पड़ी थी. साल 2013 में दीपक की हत्या हो गई थी. 26 मार्च 2013 के दिन दीपक की साउथ दिल्ली स्थित उनके फार्म हाउस पर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. पुलिस के मुताबिक दीपक की हत्या 5 करोड़ रुपये की सुपारी देकर कराई गई थी.

दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी 62 वर्षीय दीपक भारद्वाज की हत्या के आरोप में बेटे समेत सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. दीपक पश्चिमी दिल्ली के लाजवंती गार्डन में रह रहे थे. उनके बिजनेस में रियल एस्टेट के साथ ही उत्तराखंड के हरिद्वार में एक टाउनशिप परियोजना, दिल्ली के द्वारका में स्कूल और दिल्ली, गुरुग्राम में होटल भी हैं.

सूत्रों के मुताबिक वह विवादित प्रॉप्रटी खरीदने-बेचना का भी काम करते थे. मामले की लगभग छह साल चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सबूतों के अभाव में हत्यारोपियों को बरी कर दिया.

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