नई दिल्ली
अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन सजा के प्रावधान को संसद ने मंजूरी दे दी है। मंगलवार को आयुध संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी, जिसमें अवैध हथियारों के निर्माण पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा ने विधेयक को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे सोमवार को ही पारित कर दिया था।
विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, ‘1959 के अधिनियम में कई विसंगतियां थीं और इस विधेयक के माध्यम से उनको दूर किया जा रहा है।’ उन्होंने कहा कि गैर कानूनी हथियारों को बेचने और तस्करी करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। इसके अलावा अब एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा हथियार रखने पर भी रोक होगी।
हर्ष फायरिंग पर भी अब जाना होगा जेल
पुलिस से शस्त्र छीनने वाले और चुराने वालों के लिए भी सख्त प्रावधान किया गया है। प्रतिबंधित गोला-बारूद रखने वालों को 7 से 14 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि त्योहारों, शादी विवाह के मौकों पर फायरिंग करने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा। साल 2016 में 169 लोगों की ऐसी हर्ष फायरिंग की घटनाओं में जान गई थी।