छत्तीसगढ़

आरक्षण सूची जारी, रायपुर जिला पंचायत सामान्य महिला वर्ग के लिए रिजर्व

रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) पंचायत राज अधिनियम (Panchayat Raj Act) के प्रावधानों के तहत त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2019-20 के लिए आरक्षण सूची (Reservation List) जारी कर दी गई है. प्रदेश के सभी 27 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष (District Panchayat President) पद का आरक्षण लॉटरी पद्धती से सोमवार को रायपुर (Raipur) के न्यू सर्किट हाउस में सम्पन्न हुआ. जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाॅटरी की प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 13, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सात और सामान्य वर्ग के लिए चार जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद आरक्षित किए गए.

जिला पंचायतों में अध्यक्ष (District Panchayat President) पद के लिए आरक्षण (Reservation) की कार्यवाही 2011 की जनगणना के आधार पर की गई. इसके अनुसार दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोण्डागांव, बस्तर, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा और जशपुर जिले में जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बालोद, कबीरधाम और धमतरी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनांदगांव, महासमुंद, बेमेतरा, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बलौदाबाजार-भाटापारा और दुर्ग आरक्षित रहेगा. रायपुर, मुंगेली, बिलासपुर और गरियाबंद जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनारक्षित रहेगा.

जारी सूची के मुताबिक दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कोरिया, कोरबा और जशपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है. इसी प्रकार अनुसूचित जाति महिला के लिए धमतरी और कबीरधाम जिले को आरक्षित किया गया. अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए राजनांदगांव, बेमेतरा, महासमुन्द और दुर्ग जिले को आरक्षित किया गया. सामान्य वर्ग में महिला के लिए रायपुर, मुंगेली को लाॅटरी के माध्यम से आरक्षित किया गया.

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