भोपाल
किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री सचिन यादव द्वारा किसानों के हितों को प्रभावित करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं। कृषि विभाग द्वारा एक अप्रैल से 30 सितम्बर 2019 तक प्रदेश के 52 जिलों में गुण नियंत्रण एवं कीटनाशी अधिनियम के उल्लंघन पाये जाने पर 43 विक्रेताओं के लायसेंस निरस्त तथा 27 विक्रेताओं के लायसेंस निलंबित किये गये हैं।
अनियमितता पाये जाने पर चार विक्रेताओं पर एफ.आई.आर. तथा एक के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवास जिले में एक, धार जिले में दो तथा दतिया जिले में एक विक्रेता के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है। साथ ही होशंगाबाद जिले के एक विक्रेता के विरूद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि गुण नियंत्रण कीटनाशी अधिनियम के तहत प्रदेश भर से 568 सेम्पल लिये गये थे। इनमें से 522 मानक तथा 46 अमानक पाये गये।