पटना
पटना में वायु प्रदूषण कम करने के लिए राज्य सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 31 जनवरी 20121 की मध्य रात्रि से पटना नगर निगम तथा 31 मार्च 2021 की मध्य रात्रि से दानापुर नगर परिषद, फुलवारीशरीफ नगर परिषद और खगौल नगर परिषद क्षेत्र में डीजल चलित ऑटो के परिचालन पर प्रतिबंध होगा। इन क्षेत्रों में सीएनजी और बैट्री चलाने की छूट होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार स्वच्छ ईंधन योजना, 2019 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट की बैठक के बाद परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने यह जानकारी दी। कहा कि डीजल-पेट्रोल से चल रहे इन ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए राज्य सरकार 40 हजार तक अनुदान भी देगी। ताकि उन्हें परेशानी नहीं हो। इस पर 30 करोड़ खर्च होंगे। अनुमान के अनुसार दस हजार ऐसे ऑटो होंगे, जो 2021 के बाद पटना में नहीं चल सकेंगे। अगले एक साल में पटना में 15 सीएनजी स्टेशन हो जाएंगे। ऐसे ऑटो पटना और आस-पास के क्षेत्र को छोड़ राज्य के अन्य क्षेत्रों में चलाये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पोलूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी पटना के लिए ऐसा सुझाव दिया था। भविष्य में मुजफ्फरपुर और गया जैसे बड़े शहरों को लेकर भी ऐसा निर्णय लिये जाने पर सरकार अध्ययन करेगी।
ये अनुदान मिलेंगे
-सात व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले डीजल/पेट्रोल चलित तिपहिया वाहन को सीएनजी में प्रतिस्थापित करने पर एकमुश्त 40 हजार अनुदान दिया जाएगा।
-सात व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले पेट्रोल चलित तिपहिया वाहन को सीएनजी किट के लगाने (रेट्रोफिटिंग) पर एकमुश्त 20 हजार अनुदान दिया जाएगा।
-सात व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले पेट्रोल चलित तिपहिया वाहन को नये बैट्री चलित वाहन से प्रतिस्थापित करने पर एकमुश्त 25 हजार अनुदान दिया जाएगा।
-व्यावसायिक मोटर कैब/मैक्सी कैब में सीएनजी किट लगाने पर एकमुश्त 20 हजार अनुदान दिया जाएगा।